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उपभोक्ता अदालत में स्पाइसजेट एयरलाइंस कंपनी दंडित

उपभोक्ता अदालत में स्पाइसजेट एयरलाइंस कंपनी दंडित

झारसुगुड़ा सेवा में अवहेलना, यात्रियों को हुई परेशानी व यात्री को खर्चे में डालने के लिए स्पाइसजेट कंपनी को झारसुगुड़ा उपभोक्ता अदालत ने दंडित किया है। अदालत ने अपने फैसले में शिकायतकर्ताओं को ₹50000 क्षतिपूर्ण ,मुकदमे के खर्च के लिए ₹10000 देने का आदेश दिया है, उपभोक्ता अदालत ने झारसुगुड़ा पुलिस के पूर्वतन उपखंड पुलिस अधीक्षक एसडीपीओ निर्मल महापात्रो की शिकायत पर सुनवाई कर स्पाइसजेट को दंडित किया है। शिकायत के अनुसार महापात्र जब झारसुगुड़ा में डीएसपी के रूप में कार्यरत थे तब वह अपनी पत्नी ब एक नाबालिक पुत्र के साथ एक व्यक्तिगत कार्य से 25 नवंबर 2021 को अ।स।म गए थे लौटते समय 29 नवंबर को बाग डोगरा विमानतल से कोलकाता एनएससीवी अंतरराष्ट्रीय विमानतल के लिए टिकट लिया था विमान की तय समय सीमा अनुसार विमान संध्या 6:30 बजे कोलकाता पहुंचा था और इसी के अनुसार महापात्राओं ने कोलकाता से झारसुगुड़ा के लिए ट्रेन की टिकट भी कर रखी थी, लेकिन विमान बागडोगरा से कोलकाता ना आकर गुवाहाटी पहुंचा और वहां 5 घंटे तक खड़ा रहा। इस दौरान विमान के अंदर ऐसी भी बंद हो गया था। वही विमान में बैठे सभी यात्री वह उनके परिवार भूख प्यास के साथ सभी को सांस लेने में तकलीफो का सामना करना पड़ा था वही घंटे गुवाहाटी में खड़े रनवे के बाद विमान रात 9:50 बजे कोलकाता पहुंच इससे महापात्राओं की ट्रेन की टिकट खत्म हो गया और वह झारसुगुड़ा के लिए ट्रेन नहीं पकड़ पाए ।दूसरे दिन निर्मल महापात्र व उनकी पत्नी को ड्यूटी जॉइंट करनी थी इसलिए महापात्रा ने कोलकाता से झारसुगुड़ा के लिए वात रोग आने के लिए गाड़ी बुक झारसुगुड़ा पहुंचे और इस दौरान उन सभी का स्वास्थ्य भी खराब हो गया था झारसुगुड़ा पहुंचने के बाद महापात्रा ने जिला उपभोक्ता अदालत में इस संबंध में मामला दर्ज कराया था इस पर सुनवाई कर अदालत ने विमान कंपनी को सेवा में अवहेलना का दोषी पाया और उसे पर उक्त जुर्माना लगाया है और अपने आदेश में कहां है कि अगर एक माह में पीड़ित को उक्त पैसा नहीं दिया गया तो हर माह 11% की दर से ब्याज देना पड़ेगा ।

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